School Education Uttarakhand: विद्यालयी शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 90 परिचारकों को कनिष्क सहायक पदों पर मिली पदोन्नति, 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करने के मिले निर्देश

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विद्यालय शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत कार्यरत 90 परिचारकों को चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित एवं पदोन्नति हेतु गठित समिति की संस्तुति के उपरान्त लिपिकीय संवर्ग के कनिष्क सहायक पदों पर पदोन्नति मिली है। गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पदोन्नति हुए इन कार्मिकों को 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कंचन देवराडी निर्जरी निर्देशों में कहां है कि चतुर्थ वगीय कर्मचारियों की कनिष्ठ सहायक पद हेतु चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित एवं पदोन्नति हेतु गठित समिति की संस्तुति के उपरान्त निम्नांकित चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों, जिनकी शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट है, को उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी मर्ती) नियमावली-2004 यथा सशोधित नियमावली 2023 एवं 2024 के प्राविधानों के अन्तर्गत 15 प्रतिशत हाईस्कूल एवं 10 प्रतिशत इण्टरमीडिएट सापेक्ष कनिष्ठ सहायक (वेतनमान 21700-69100, लेवल-3) के पद पर पदोन्नत करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित कार्यालय/विद्यालय / संस्था में पदस्थापित किया जाता है। वह पदस्थापना उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम 2017 गधा संशोधित तथा शासनादेश संख्या-1/130236/xxx(2)/2023/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 जून 2023 में निहित प्राविधानानुसार की गयी है तथा यह पदोन्नति नितांत अस्थायी है. इस संबंध में यदि मा० न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन हो तो यह पदोन्नतिया मा० न्यायालय के अंतिम निर्णयाधीन रहेगी। शासनादेश सख्या-251136/XXX(2)/2024-E69151 दिनांक 30 अक्टूबर 2024 के प्रस्तर-4 के अनुसार कार्मिक को पदोन्नत स्थान में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिकतम पन्द्रह दिन की अवधि निर्धारित की गयी है। कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त समय नहीं दिया जा सकेगा। पदोन्नति का परित्याग करने वाले संबंधित कार्मिक को इस आशय का विधिवत् शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह भविष्य में पुनः कभी भी अपनी पदोन्नति की मांग नहीं करेगा और इसके परिणामस्वरूप चयन सूची में अगले पात्र कार्मिक को पदोन्नत किया जायेगा। एक बार पदोन्नति का परित्याग करने के पश्चात् संबंधित कार्मिक को भविष्य में होने वाले पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा

 सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि वह अपने विद्यालय / कार्यालय में उपलब्ध रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर चतुर्थ श्रेणी से पदोन्नत कार्मिक को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रों की जांच स्वयं कर लें। किसी प्रकार की भिन्नता होने पर कार्यभार ग्रहण न करायें तथा तत्काल इस कार्यालय को अवगत करायें, साथ ही इस आशय का नोटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र प्राप्त कर लें (तथा अपने पास सुरक्षित रखें) कि उनके द्वारा पूर्व/वर्तमान में प्रस्तुत किये गये शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं घोषणा पत्र सही हैं। कार्यभार ग्रहण कराने की सूचना इस कार्यालय तथा अन्य सभी संबंधित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की सूचना अविलम्ब प्रेषित करें तथा मेल से भी इस कार्यालय को सूचित करें। यदि पदोन्नत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संबंधित पदोन्नत स्थान पर जाने का इच्छुक न हो तो उनकी लिखित सहमति प्राप्त कर संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में अंकना कर दें।
     संबंधित पदोन्नत कार्मिक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह अपने समस्त मूल शैक्षिक प्रमाण पत्रों व उनकी प्रमाणित प्रति तथा इस आशय का नोटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र कि उनके द्वारा पूर्व तथा वर्तमान में प्रस्तुत किये गये शैक्षिक प्रमाण पत्र तथा घोषणा पत्र सही है, को अपने पदोन्नत कार्यालय/विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संबंधित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण कर लें। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर पदोन्नति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।


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