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देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों को लगने वाला है झटका, अब जीपीएफ की जमा पूंजी पर भी होगी आयकर कटौती।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों पर अब GPF (General Provident Fund) में टैक्स फ्री योगदान की सीमा लागू कर दी। यह सीमा 5 लाख रुपये सालाना है। यह कटौती 1 अप्रैल 2022 से ही शुरू हो जाएगी। नए आदेश के मुताबिक अब 5 लाख रुपये से ऊपर GPF कटवाने वाले सरकारी कर्मचारियों को उसके ब्याज से कमाई पर मोटा टैक्स लगना तय है। इस आयकर की वसूली उनकी सैलरी में कटौती कर की जाए। सूत्रों के मुताबिक CBDT ने Income-tax (25th Amendment) Rule 2021 लागू कर दिया है। इससे GPF में अधिकतम टैक्स फ्री योगदान की सीमा 5 लाख रुपये लागू हो गई है और इसके अधिक अगर कर्मचारी ने जीपीएफ कटौती कराई तो फिर जीपीएफ के ब्याज को करयोग्य आय माना जाएगा, जिस पर टैक्स भी लगेगा। आयकर की कटौती की जिम्मेदारी आहरण वितरण अधिकारी अथवा नियोक्ता की होगी इसका विवरण भी Form 16 में अंकित किया जाएगा।
Comments
मध्यम वर्ग को सरकार खत्म करना चाहती है। सबसे ज्यादा नुकसान इसी वर्ग को पंहुचाया जा रहा है। एक तरफ high income tax और अब ये । अभी ये सीमा 5 लाख है लेकिन धीरे धीरे इसे और न्यून स्तर पर लाया जायेगा। शायद LPG सब्सिडी की तरह इसे भी धीरे धीरे ....😢
ReplyDeleteसहमत
DeleteI am also agree with your comment,sir.
DeleteYou are right sir....
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