St. Thomas School Pauri: पौड़ी के इस प्रतिष्ठित स्कूल ने नियमों को रखा किनारे तो शिक्षा विभाग ने एक लाख रुपए का जुर्माना लगाकर की बड़ी कार्यवाही, अन्य विद्यालयों की भी होगी जांच।
सरकार द्वारा तमाम प्रयासों के बाद भी कई प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। मंडल मुख्यालय पौड़ी में एक अजब - गजब मामला प्रकाश में आया है। यहां वर्षों से संचालित सेंट थॉमस स्कूल में पौड़ी के मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज के निरीक्षण में हैरतअंगेज खुलासे हुए हैं। नगर के सबसे प्रतिष्ठित इस विद्यालय में मंडल एवं जिला स्तर के तमाम अधिकारियों और गणमान्य लोगों के बच्चे पढ़ते हैं लेकिन जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उससे इस तरह की रसूखदार स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगे हैं। दरअसल मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने विद्यालय में नर्सरी से बारहवीं तक संचालित समस्त दस्तावेजों की पड़ताल की तो पता चला कि स्कूल कक्षा 1 से 8 तक विद्यालयी शिक्षा विभाग की मान्यता के बिना ही संचालित हो रहा है।
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मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने कहा कि विद्यालय आरटीई अधिनियम 2009 की तहत अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा के अधिकार का भी उल्लंघन कर रहा है। जांच में पाया गया कि स्कूल द्वारा बिना मान्यता लिए सीधे आईसीएसई बोर्ड से संबद्धता लेकर कक्षाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने स्कूल द्वारा बिना मान्यता लिए कक्षाओं के संचालन और आरटीई एक्ट 2009 की धारा 18 व 19 के तहत स्कूल प्रबंधक पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। उन्होंने कहा कि नियमों की लगातार अवहेलना होने पर अलग से भी जुर्माना लगाया जाएगा जिसके तहत स्कूल को नोटिस प्राप्त होने की तिथि से ₹10000 प्रतिदिन का अतिरिक्त अर्थदंड भी भुगतना होगा। उन्होंने स्कूल प्रबंधक को जुर्माना राशि तुरंत कोषागार में जमा करने के निर्देश दिए हैं। जुर्माने की रकम जमा न करने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय के विरुद्ध एफआईआर करने की भी चेतावनी दी है। मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी की इस कार्यवाही का अभिभावकों शिक्षकों और तमाम संगठनों से जुड़े लोगों ने स्वागत किया है।
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