Uttarakhand Breaking News: उत्तराखंड सरकार का बड़ा निर्णय, 2017 के ट्रांसफर ऐक्ट के तहत होंगे इस वर्ष कर्मचारियों के तबादले, समय सारिणी हुई जारी, अनुरोध के आधार पर 31 मई तक कर लें आवेदन।

 उत्तराखंड सरकार ने वार्षिक स्थानान्तरण को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। इस वर्ष कर्मचारियों और शिक्षकों के स्थानान्तरण 2017 के ट्रांसफर एक्ट के अनुसार किए जाएंगे। शासन ने लोक सेवकों के ट्रांसफर को लेकर समय सारणी भी आज जारी कर दी है। अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई है।

 उत्तराखंड शासन के अनुसार लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष सामान्य स्थानान्तरण हेतु समय-सारिणी का प्रावधान किया गया है और अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक अनुसार राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानान्तरण सत्र हेतु समय सारिणी में परिवर्तन किया जा सकता है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या 116 दिनांक 20.05.2021 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2020-2021 एवं शासनादेश संख्या 138 दिनांक 24.05.2021 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2021-22 के दौरान राज्य में कोविड-19 के संक्रमण में अप्रत्याशित वृद्धि होने एवं राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के दृष्टिगत स्थानान्तरण सत्र शून्य घोषित किया गया था।

   वर्तमान में कोविड संक्रमण में कमी होने के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त स्थानान्तरण सत्र 2022-23 के दौरान उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अनुसार सामान्य स्थानान्तरण किए जाने का निर्णय लेकर अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण हेतु निम्नवत् समय-सारिणी निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

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