Atal Utkrisht Schools: अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में स्क्रीनिंग परीक्षा से चयनित शिक्षकों की सेवाएं होंगी दुर्गम, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीमा जौनसारी ने जारी किए यह निर्देश
राज्य के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेजों में स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से तैनात शिक्षकों को शासनादेश के प्रावधान के अनुरूप दुर्गम श्रेणी की सेवा का लाभ मिलने जा रहा है। इन विद्यालयों में तैनात शिक्षक पिछले लंबे समय से शासनादेश के प्रावधान के अनुसार विद्यालयों में की जा रही सेवाओं को दुर्गम श्रेणी में शामिल करने की मांग कर रहे थे। इस संदर्भ में निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीमा जौनसारी विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशों के बाद यह तय माना जा रहा है कि इन विद्यालयों में केवल स्क्रीनिंग परीक्षा से चयनित शिक्षकों को ही यह लाभ मिलने वाला है जबकि स्क्रीनिंग परीक्षा में शामिल ना होने वाले और इन विद्यालयों में पूर्व से नियुक्त शिक्षकों को इस प्रकार का कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
जारी निर्देशों में निदेशक माध्यमिक सीमा जौनसारी ने कहा है कि राज्य के प्रत्येक विकासखण्ड में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना की गयी है। इन विद्यालयों में सी०बी०एस०ई० की मान्यता प्राप्त की गयी है अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण हेतु शासनादेश संख्या- 1613/xxiv-B-1/21-02 (01) / 2020 TC-1 दिनांक 23 जुलाई 2021 द्वारा शिक्षकों की तैनाती के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उक्तु शासनादेश के प्रस्तर-8 में राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालय में तैनात शिक्षण / शिक्षणेत्तर कार्मिकों को प्रोत्साहन स्वरूप निम्नवत् लाभ प्रदान किये जाने का यह उल्लेख है-
* (अ). यदि कोई कार्मिक चयनोपरान्त सुगम स्थल के रूप में चिन्हित विद्यालय में तैनात होता है तो ऐसे कार्मिकों की उस विद्यालय में की गयी सुगम सेवा को दुर्गम सेवा मानते हुए आंकलित की जायेगी। (ब). यदि कोई कार्मिक चयनोपरान्त दुर्गम स्थल के रूप में चिन्हित विद्यालय में तैनात होता है तो ऐसे कार्मिकों की उस विद्यालय में की गयी सेवा को डबल (Double) दुर्गम सेवा अर्थात उस विद्यालय में 01 वर्ष की दुर्गम सेवा को 02 वर्ष की दुर्गम सेवा मानते हुए आंकलित की जायेगी।"
इसप्रकार राजकीय अटल उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालयों में स्क्रीनिंग परीक्षा के फलस्वरूप काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित कार्मिकों के सेवा विवरण में अंकित किया जाना है। तद्क्रम चयनोपरान्त तैनात शिक्षकों की सेवाओं को विद्यालय में कार्यभाग ग्रहण की तिथि से शासनादेश के आलोक में सेवाओं की अंकना ऐजूकेशन पोर्टल में भी की जानी है। अंकना के दौरान प्रवक्ता / स०अ०एल०टी० संवर्ग में शिक्षकों के पदनाम के बाद 'ATAL' जोड़ते हुए दर्ज किया जा सकता है ताकि चयनित शिक्षकों के डेटा संग्रहण के समय आसानी रहे। जैसे कि LT (ATAL)/LECT(ATAL)।
उक्तानुसार शासनादेश के अनुपालन में राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से चयनित शिक्षकों की सेवा अकना के सम्बन्ध में मंडल और जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
एक ही विद्यालय की अलग अलग कैटेगरी नहीं हो सकती यह स्थानांतरण एक्ट का उलंघन है
ReplyDeleteयदि किसीके हित प्रभावित हो रहें हों तो आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है अथवा हाईकोर्ट इस आदेश को पहली सुनवाई में ही निरस्त कर देगा।
जब 23/07/2021 को GO निकला था तब किसी ने आवाज नहीं उठाई चयनित तो सिर्फ चयनित के साथ ही mutual transfer कर सकता है जबकि अचयनित किसी भी समान्य विद्यालय मे अनुरोध के आधार पर जा सकता है
Deleteइस पर भी विचार कीजिये
यहाँ भी दोहरे मानक हैं