UK Board Improvement Exam: बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए राहत भरी खबर, परीक्षाफल सुधार परीक्षा में शामिल होने का मिलेगा मौका, कम अंक पाकर पास हुए परीक्षार्थियों को भी मिल रहा है अंक बढ़ाने का शानदार मौका, परीक्षाफल सुधार परीक्षा में शामिल होने के लिए यह होंगे नियम

 

उत्तराखंड बोर्ड द्वारा विगत 25 मई को हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाफल घोषित करने बाद शासन द्वारा परीक्षाफल सुधार परीक्षा के लिए निर्देश जारी किए हैं। जी हां, इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों और कम अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों को अपने परीक्षाफल में सुधार का शानदार अवसर मिलने जा रहा है। परीक्षाफल सुधार परीक्षा में प्रतिभाग के लिए क्या नियम होंगे तथा इसके लिए शुल्क का क्या प्रावधान होगा और परीक्षा कब आयोजित होगी यह सब जानकारी उत्तराखंड बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों के परीक्षार्थियों और शिक्षकों के साथ शेयर करने के उद्देश्य से यहां पोस्ट की जा रही है। 

नोट- यह पोस्ट विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुविधा के लिए उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4 शासनादेश संख्या- 311 /XXIV-4/2023-01(01)2016 TC देहरादून: दिनांक 26 मई 2023 की मूलप्रति से गूगल लेंस के द्वारा कॉपी की गई है। नियमों की पुष्टि के लिए शासनादेश की मूलप्रति का अवलोकन करें।

Uttarakhand Board Result 2023: उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर बोर्ड का 10 वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम यहां देखें।

 देहरादून: दिनांक: 26 मई 2023

अधिसूचना संख्या- 311 / XXIV-4 / 2023 01 (01) 2016 TC दिनांक 26 मई 2023 के द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद (परिष्कार) विनियम 2023 की प्रति

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

311 /XXIV-4/2023-01(01)2016 TC देहरादून: दिनांक 26 मई 2023

अधिसूचना

 प्रकीर्ण

राज्यपाल, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 18 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् विनियम, 2009 में परिष्कार किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात् :- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 

1.(1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद (परिष्कार) विनियम 2023 

1.(2) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्  विनियम, 2009 में विद्यमान विनियम में प्रस्तर 16 के पश्चात् निम्नलिखित प्रस्तर अंतःस्थापित कर दिया जायेगा,

अर्थात् :-

अध्याय- बारह में नये प्रस्तर 2. 16- क का अंतःस्थापन 16 (1) हाईस्कूल (कक्षा 10 ) एवं इण्टरमीडिएट (कक्षा 12 ) परीक्षाफल सुधार परीक्षा

(क) हाईस्कूल (कक्षा 10) परीक्षाफल सुधार परीक्षा का स्वरूप-

हाईस्कूल (कक्षा 10) में परीक्षाफल सुधार परीक्षा का आयोजन निम्नवत प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जायेगा- 

a. हाईस्कूल स्तर पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा परीक्षाफल निर्माण के दृष्टिगत निम्नलिखित विषयों में आयोजित की जायेगी-

1. भाषा हिन्दी

 2. भाषा अंग्रेजी अथवा संस्कृत अथवाउर्दू अथवा पंजाबी अथवा बंगाली में से कोई एक भाषा

3. गणित अथवा गृह विज्ञान (गृह विज्ञान केवल बालिकाओं के लिये)

 4. विज्ञान

5. सामाजिक विज्ञान

6. अतिरिक्त विषय केवल मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थी द्वारा अतिरिक्त विषय के रूप में ली गयी भाषा अथवा व्यावसायिक विषय ।

b. हाईस्कूल (कक्षा 10) स्तर पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी अपने द्वारा मुख्य परीक्षा में लिये गये विषयों में से अधिकतम दो विषयों, जिनमें वह अनुत्तीर्ण हुआ हो अथवा अपेक्षित अंक न प्राप्त कर पाया हो का चयन कर सकेगा।

c. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की हाईस्कूल (कक्षा 10 ) की परिषदीय परीक्षा में सम्मिलित ऐसा परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह होगा-

i. जो परीक्षार्थी संबंधित वर्ष की मुख्य परीक्षा में समस्त विषयों में सम्मिलित हुआ हो तथा अनुत्तीर्ण हुआ हो। अथवा जो परीक्षार्थी किसी विषय की मुख्य परीक्षा के प्रयोगात्मक / आंतरिक मूल्यांकन / प्रोजेक्ट भाग में सम्मिलित हुआ हो किन्तु लिखित (सैद्धान्तिक ) भाग में चिकित्सकीय अथवा अन्य किसी आकस्मिकता के कारण सम्मिलित न हो पाने के कारण वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ हो।

ii. परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो किन्तु किसी विषय विशेष में उसका प्रदर्शन अपेक्षित न रहा हो और परीक्षाफल सुधार परीक्षा से अपने उस विषय / विषयों के प्राप्तांकों में सुधार करना चाहता हो। 

d. मुख्य परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित होने के तीन सप्ताह अथवा परिषद् द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर परीक्षाफल सुधार परीक्षा के लिये परीक्षार्थी (संस्थागत व्यक्तिगत) जस विद्यालय जहा परीक्षार्थी के रूप मैं रजिस्ट्रीकृत हुआ के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी वसी अनुक्रमाक के सम्मिलित होगा जो उसे मुख्य परीक्षा हेतु आंवटित किया गया था। साथ

e. परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु केन्द्र निर्धारण आवेदक परीक्षार्थियों की संख्या के दृष्टिगत जिला स्तर से प्रस्तावित किया जायेगा। परीक्षा केन्द्र यथासम्भव जिला अथवा तहसील अथवा विकासखण्ड मुख्यालय में निर्धारित किये जायेंगे।

f. हाईस्कूल स्तर पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क रु० 200.00 ( रू० दो सौ मात्र) प्रति विषय तथा रु० 50.00 प्रमाणपत्र सह अंकपत्र पचास शुल्क मात्र) देय होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रु० 100.00 (रू0 एक सौ मात्र) प्रति विषय तथा रु0 50.00 (रु० पचास मात्र) प्रमाणपत्र सह अंकपत्र शुल्क देय होगा। (50

g- (i) बिन्दु c के उप बिन्दु में वर्णित अर्हता के आधार पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को परीक्षाफल सुधार परीक्षा मैं आवश्यकतानुसार संबंधित विषय / विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने के तीन अवसर प्रदान किये जाएंगें। प्रथम अवसर मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद प्रदान किया जायेगा। प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने परीक्षाफल में सुधार नहीं किया जाता है अर्थात् वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में उसे निम्न में से किसी एक विकल्प को चुनने का अवसर होगा- 

1. परीक्षार्थी प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में लिए गए विषय / विषयों के साथ दूसरे अवसर में आगामी वर्ष की मुख्य परीक्षा के साथ और तीसरे एवं अंतिम अवसर में आगामी वर्ष की मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद आयोजित होने वाली परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है किन्तु ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी द्वितीय एवं तृतीय अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में ही सम्मिलित हो सकेगा। परीक्षार्थी को प्रत्येक अवसर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए तत्समय निर्धारित समयावधि के अंतर्गत आवेदन एवं निर्धारित परीक्षा शुल्क तथा प्रमाणपत्र - सह - अंकपत्र शुल्क जमा करना होगा। यदि परीक्षार्थी द्वारा तीसरे अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में अपने परीक्षाफल में सुधार नहीं किया जाता है अर्थात् वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में वह आगामी वर्ष / वर्षों की परिषदीय परीक्षा में सम्पूर्ण विषयों के साथ व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में ही सम्मिलित हो सकेगा। अथवा

 2. परीक्षार्थी के पास यह विकल्प भी होगा कि मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद मिलने वाले प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में उत्तीर्ण न होने पर यदि वह चाहे तो संबंधित वर्ष की हाईस्कूल (कक्षा 10 ) की मुख्य परीक्षा में समस्त विषयों के साथ भी परीक्षा में संस्थागत अथवा व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकेगा। ऐसी स्थिति में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन एवं निर्धारित परीक्षा शुल्क तथा प्रमाणपत्र सह अंकपत्र शुल्क जमा करने हेतु उसे प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिन का समय परिषद् द्वारा प्रदान किया जायेगा।

(ii) बिन्दु के उप बिन्दु में वर्णित अर्हता के आधार पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को परीक्षाफल सुधार परीक्षा मैं आवश्यकतानुसार संबंधित विषय / विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने का केवल एक अवसर प्रदान किया जाएगा। यह अवसर उसी वर्ष की मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद प्रदान किया जाएगा।

h. परीक्षाफल सुधार परीक्षा में केवल लिखित (सैद्धान्तिक) भाग की परीक्षा की प्रयोगात्मक/ आंतरिक जायेगी। मूल्याकन / प्रभाग में पूर्व में प्राप्त अंक अपित किए जायेंगे अर्थात प्रयोगात्मक / आंतरिक मूल्याकन / प्रोजेक्ट भाग की परीक्षा पुन आयोजित नहीं की जायेगी।

i. परिषदीय परीक्षा के पाठ्यक्रम या परीक्षा पैटर्न में परिवर्तन होने की स्थिति में परीक्षाफल सुधार परीक्षा तत्समय प्रचलित पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पेपर ही आयोजित की जाएगी। 

j.परीक्षाफल सुधार परीक्षा में लिए विषयों में मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों को सम्मिलित करते हुए निर्धारित उत्तीर्णता मापदण्डों के अनुसार परीक्षाफल तैयार किया जायेगा। 

k. परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी जिस विषय / विषयों में सम्मिलित होगा उस विषय / विषयों में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में प्राप्त अंक अथवा पूर्व में मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक जो भी अधिक हों, को अंतिम अंक मानते हुये परीक्षाफल तैयार किया जायेगा। परीक्षाफल सुधार परीक्षा के आधार पर उसे परिवर्तित अंकपत्र अथवा प्रमाणपत्र-सह- अंकपत्र निर्गत किया जायेगा और ऐसी स्थिति में उस से पूर्व में परिषद् द्वारा निर्गत अंकपत्र अथवा प्रमाणपत्र सह अंकपत्र वापस ले लिया जायेगा। परीक्षाफल सुधार परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिषद् द्वारा निर्गत किये जाने वाले प्रमाणपत्र - सह - अंकपत्र में परीक्षाफल सुधार परीक्षा की स्पष्ट अंकना भी की जाएगी।

l. यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरांत इस परीक्षा में किसी कारण से सम्मिलित नहीं होता है तो उसे परीक्षा अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा और न ही उसका शुल्क भविष्य के लिये सुरक्षित रखा जायेगा। ऐसी स्थिति में उस परीक्षार्थी का मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल यथावत् रहेगा।

m. परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी को औपबंधिक रूप से कक्षा 11 में प्रवेश की अनुमति होगी परंतु उसका प्रवेश तब ही वैध होगा जब वह परीक्षाफल सुधार परीक्षा में प्राप्त प्रथम अवसर में कक्षा 10 उत्तीर्ण होगा। यदि वह प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसका औपबंधिक प्रदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। इस स्थिति में सम्बन्धित विद्यार्थी को उसके द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार सम्बन्धित विषय / विषयों की परीक्षाफल सुधार परीक्षा के द्वितीय अवसर में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने हेतु या समस्त विषयों के साथ संस्थागत अथवा व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने एवं शुल्क जमा करने हेतु प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिन का समय परिषद् द्वारा प्रदान किया जायेगा। तृतीय अवसर परिषद् द्वारा आगामी मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद प्रदान किया जाएगा।

n. परीक्षाफल सुधार परीक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षार्थी को अपने परीक्षाफल में सुधार का एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करना है यदि परीक्षाफल सुधार परीक्षा के आधार पर किसी परीक्षार्थी के अंक अधिक हो जाते हैं तो भी मुख्य परीक्षा के आधार पर परिषद द्वारा पूर्व में जारी मेरिट लिस्ट, टॉप 1 परसन्टाइल, टॉप 20 परसन्टाइल आदि सूचियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(ख) इण्टरमीडिएट (कक्षा 12 व केवल कृषि वर्ग के लिये कक्षा 11 सहित) परीक्षाफल सुधार परीक्षा का स्वरुप- इण्टरमीडिएट (कक्षा 12 व केवल कृषि वर्ग के लिये कक्षा 11 सहित) स्तर पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा का आयोजन निम्नवत प्रक्रिया का पालन करते हुये किया जायेगा-

a. इण्टरमीडिएट स्तर पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा उन सभी विषयों / प्रश्नपत्रों में आयोजित की जायेगी, जिनमें मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी। 

b. इण्टरमीडिएट स्तर पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी अपने द्वारा मुख्य परीक्षा में लिये गये विषयों में से किसी एक विषय / प्रश्नपत्र, जिसमें वह अनुत्तीर्ण हुआ हो अथवा अपेक्षित अंक न प्राप्त कर पाया हो का चयन कर सकेगा।

C. इण्टरमीडिएट की परिषदीय परीक्षा में सम्मिलित ऐसा परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह होगा- 

i. जो परीक्षार्थी संबंधित वर्ष की मुख्य परीक्षा में समस्त विषयों / प्रश्नपत्रों में सम्मिलित हुआ हो तथा अनुत्तीर्ण हुआ हो ।अथवा जो परीक्षार्थी किसी विषय / प्रश्नपत्र की मुख्य परीक्षा के प्रयोगात्मक / आंतरिक मूल्यांकन / प्रोजेक्ट भाग में सम्मिलित हुआ हो किन्तु लिखित (सैद्धान्तिक) भाग में चिकित्सकीय अथवा अन्य किसी आकस्मिकता के कारण सम्मिलित न हो पाने के कारण वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ हो।

ii. परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो किन्तु किसी विषय विशेष में उसका प्रदर्शन अपेक्षित न रहा हो और परीक्षाफल सुधार परीक्षा से अपने उस विषय / विषयों के प्राप्तांकों में सुधार करना चाहता हो।

d. मुख्य परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित होने के तीन सप्ताह अथवा परिषद् द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर परीक्ष सुधार परीक्षा के लिये परी 9/15 (संस्थागत / व्यक्तिगत) उस विद्यालय, जहां वह परीक्षार्थी के रूप रजिस्ट्रीकृत हुआ हो, के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी उसी अनुक्रमांक के साथ सम्मिलित होगा, जो उसे मुख्य परीक्षा हेतु आंवटित किया गया था। . 

 e परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु केन्द्र निर्धारण आवेदक परीक्षार्थियों की संख्या के दृष्टिगत जिला स्तर से प्रस्तावित किया जायेगा। परीक्षा केन्द्र निर्धारण में परीक्षा केन्द्र यथासम्भव जिला अथवा तहसील अथवा विकासखण्ड मुख्यालय में निर्धारित किये जायेगें।

  f. इण्टरमीडिएट स्तर पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क रु० 300.00 (रू० तीन सौ मात्र) प्रति विषय तथा रु० 50.00 प्रमाणपत्र सह अंकपत्र पचास मात्र) शुल्क देय होगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रु० 150.00 (रू0 एक सौ पचास मात्र) प्रति विषय तथा रु0 50.00 (रू० पचास प्रमाणपत्र सह-अंकपत्र होगा। मात्र) देय शुल्क (750

g. (i) बिन्दु c के उप बिन्दु में वर्णित अर्हता के आधार पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवश्यकतानुसार संबंधित विषय / विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने के तीन अवसर प्रदान किये जाएंगें प्रथम अवसर मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद प्रदान किया जायेगा। प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने परीक्षाफल में सुधार नहीं किया जाता है अर्थात् यह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में उसे निम्न में से किसी एक विकल्प को चुनने का अवसर होगा-

1. परीक्षार्थी प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में लिए गए विषय / विषयों को साथ दूसरे अवसर में आगामी वर्ष की मुख्य परीक्षा के साथ और तीसरे एवं अंतिम अवसर में आगामी वर्ष की मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद आयोजित होने वाली परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है किन्तु ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी द्वितीय एवं तृतीय अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में ही सम्मिलित हो सकेगा। परीक्षार्थी को प्रत्येक अवसर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए तत्समय निर्धारित समयावधि के अंतर्गत आवेदन एवं निर्धारित परीक्षा शुल्क तथा प्रमाणपत्र सह-अंकपत्र शुल्क जमा करना होगा। यदि परीक्षार्थी द्वारा तीसरे अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में अपने परीक्षाफल में सुधार नहीं किया जाता है अर्थात् वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में वह आगामी वर्ष / वर्षों की परिषदीय परीक्षा में सम्पूर्ण विषयों के साथ व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में ही सम्मिलित हो सकेगा।अथवा

2. परीक्षार्थी के पास यह भी विकल्प होगा कि मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद मिलने वाले प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में उत्तीर्ण न होने पर यदि वह चाहे तो संबंधित वर्ष की इण्टरमीडिएट (कक्षा 12 ) की मुख्य परीक्षा में समस्त विषयों के साथ भी परीक्षा में संस्थागत अथवा व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकेगा। ऐसी स्थिति में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन एवं निर्धारित परीक्षा शुल्क तथा प्रमाणपत्र सह- अंकपत्र शुल्क निर्धारण आवेदक परीक्षार्थियों की संख्या के दृष्टिगत जिला स्तर से प्रस्तावित किया जायेगा परीक्षा केन्द्र निर्धारण में परीक्षा केन्द्र यथासम्भव जिला अथवा तहसील अथवा विकासखण्ड मुख्यालय में निर्धारित किये जायेगें।

1. इण्टरमीडिएट स्तर पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क रु० 300.00 (रू० तीन सौ मात्र) प्रति विषय तथा रु० 50.00 पचास मात्र) प्रमाणपत्र सह-अकपत्र शुल्क देय होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रु० 150.00 (रु० एक सौ पचास मात्र ) प्रति विषय तथा रु0 50.00 (रू पचास प्रमाणपत्र सह-अंकपत्र होगा। मात्र) देय शुल्क: (750

g. (i) बिन्दु c के उप बिन्दु में वर्णित अर्हता के आधार पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवश्यकतानुसार संबंधित विषय / विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने के तीन अवसर प्रदान किये जाएंगे। प्रथम अवसर मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद प्रदान किया जायेगा। प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने परीक्षाफल में सुधार नहीं किया जाता है अर्थात् वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में उसे निम्न में से किसी एक विकल्प को चुनने का अवसर होगा-

1. परीक्षार्थी प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में लिए गए विषय / विषयों के साथ दूसरे अवसर में आगामी वर्ष की मुख्य परीक्षा के साथ और तीसरे एवं अंतिम अवसर में आगामी वर्ष की मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद आयोजित होने वाली परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है किन्तु ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी द्वितीय एवं तृतीय अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में ही सम्मिलित हो सकेगा। परीक्षार्थी को प्रत्येक अवसर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए तत्समय निर्धारित समयावधि के अंतर्गत आवेदन एवं निर्धारित परीक्षा शुल्क तथा प्रमाणपत्र - सह - अंकपत्र शुल्क जमा करना होगा। यदि परीक्षार्थी द्वारा तीसरे अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में अपने परीक्षाफल में सुधार नहीं किया जाता है अर्थात् वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में वह आगामी वर्ष / वर्षों की परिषदीय परीक्षा में सम्पूर्ण विषयों के साथ व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में ही सम्मिलित हो सकेगा।

अथवा 2. परीक्षार्थी के पास यह भी विकल्प होगा कि मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद मिलने वाले प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में उत्तीर्ण न होने पर यदि वह चाहे तो संबंधित वर्ष की इण्टरमीडिएट (कक्षा 12 ) की मुख्य परीक्षा में समस्त विषयों के साथ भी परीक्षा में संस्थागत अथवा व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकेगा। ऐसी स्थिति में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन एवं निर्धारित परीक्षा शुल्क तथा प्रमाणपत्र-सह- अंकपत्र शुल्क जमा करने हेतु उसे प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिन का समय परिषद् द्वारा प्रदान किया जायेगा।

(ii) बिन्दु के उप बिन्दु में वर्णित अर्हता के आधार पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को परीक्षाफल सुधार परीक्षा आवश्यकतानुसार संबंधित विषय की परीक्षा में सम्मिलित होने का केवल एक अवसर प्रदान किया जाएगा। यह अवसर मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद प्रदान किया जाएगा।

h. विषय में केवल लिखित (सैद्धान्तिक) भाग की परीक्षा आयोजित की जायेगी। प्रयोगात्मक / आंतरिक मूल्यांकन / प्रोजेक्ट में पूर्व में प्राप्त अंक यथावत अग्रेषित किए जायेंगे अर्थात प्रयोगात्मक / आंतरिक मूल्यांकन / प्रोजेक्ट भाग में परीक्षा पुनः आयोजित नहीं की जायेगी। 

i. परिषदीय परीक्षा के पाठ्यक्रम या परीक्षा पैटर्न में परिवर्तन होने की स्थिति में परीक्षाफल सुधार परीक्षा तत्समय प्रचलित पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पैटर्न पर ही आयोजित की जाएगी। 

j. परीक्षाफल सुधार परीक्षा में लिये गये विषय / प्रश्नपत्र में प्राप्त अंक तथा अन्य विषयों में मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों को सम्मिलित करते हुए निर्धारित उत्तीर्णता मापदण्डों के अनुसार संशोधित परीक्षाफल तैयार किया जायेगा। 

k. परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी जिस विषय में सम्मिलित होगा उस विषय में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में प्राप्त अंक अथवा पूर्व में मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक जो भी अधिक हो, को अंतिम अंक मानते हुये परीक्षाफल तैयार किया जायेगा परीक्षाफल सुधार परीक्षा के आधार पर उसे परिवर्तित अंकपत्र अथवा प्रमाणपत्र सह-अंकपत्र निर्गत किया जायेगा और ऐसी स्थिति में उससे पूर्व में परिषद द्वारा निर्गत अंकपत्र अथवा प्रमाणपत्र सह अंकपत्र वापस ले लिया जायेगा। परीक्षाफल सुधार परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिषद् द्वारा निर्गत किये जाने वाले प्रमाणपत्र सह अंकपत्र में परीक्षाफल सुधार परीक्षा की स्पष्ट अंकना भी की जाएगी।

l. यदि कोई परीक्षार्थी आवेदन करने के उपरांत इस परीक्षा में किसी कारण सम्मिलित नहीं होता है तो उसे परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु कोई अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा और न ही उसका शुल्क भविष्य के लिये सुरक्षित रखा जायेगा। ऐसी स्थिति में उस परीक्षार्थी का मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल यथावत् रहेगा।

m. परीक्षाफल सुधार परीक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षार्थी को अपने परीक्षाफल में सुधार का एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करना है यदि परीक्षाफल सुधार परीक्षा के आधार पर यदि किसी परीक्षार्थी के अंक अधिक हो जाते हैं तो भी मुख्य परीक्षा के आधार पर परिषद् द्वारा पूर्व जारी मेरिट लिस्ट, टॉप 1 परसन्टाइल, टॉप 20 परसन्टाइल आदि सूचियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

n. कृषि वर्ग हेतु व्यवस्था-

कृषि वर्ग के अन्तर्गत कक्षा 11 की मुख्य परिषदीय परीक्षा में सम्मिलित हुये अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को भी कक्षा 12 की भाँति उपरोक्त व्यवस्थानुसार सम्बन्धित वर्ष में परीक्षाफल सुधार परीक्षा का अवसर प्रदान किया जायेगा।


(ग) परीक्षाफल सुधार परीक्षा के सम्बन्ध में अन्य निर्देश-

1 परीक्षा के सम्बन्ध में परीक्षा के आयोजन से परीक्षाफल घोषित होने तक विभिन्न नियम प्रक्रिया उत्तीर्णता मानदण्ड मुख्य परीक्षा के समान ही होंगे।

2. विनियम के अंतर्गत परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर नहीं प्रदान किया जाएगा।

3. परीक्षाफल सुधार परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का शत-प्रतिशत अंकेक्षण किया जायेगा। अतः सुधार परीक्षा के सम्बन्ध में किसी भी परीक्षार्थी से प्राप्त होने वाले किसी भी सन्निरीक्षा (स्कूटनी) आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। परीक्षा में प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षाफल घोषित होने के तीन माह के अंदर वीड-आउट कर दी जाएंगी।

4. परीक्षाफल सुधार परीक्षा सम्पादित किये जाने हेतु व्यय की व्यवस्था हाईस्कूल (कक्षा 10 ) एवं इण्टरमीडिएट (कक्षा 11 एवं 12) परीक्षा केन्द्र व्यय एवं मूल्यांकन मद आदि में स्वीकृत धनराशि से की जायेगी। इस संबंध में विभिन्न स्तरों विद्यालय / परीक्षा केन्द्र, संकलन केन्द्र, मूल्यांकन केन्द्र आदि पर मानदेय / पारिश्रमिक एवं अन्य आकस्मिक व्यय की दरें वही होंगी जो मुख्य परीक्षा के संचालन हेतु नियत की गयी हैं। परिषद् द्वारा तद्नुसार धनराशि का आवंटन किया जायेगा।

5. परीक्षाफल सुधार परीक्षा एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में आयोजित की जायेगी परीक्षाफल सुधार परीक्षा के संपादन एवं सुचारु संचालन हेतु आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा केन्द्र निर्धारण

परीक्षा कार्यक्रम का निर्माण मूल्यांकन एवं परीक्षाफल निर्माण आदि के संदर्भ में आवश्यक दिशा-निर्देश उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा यथासमय निर्गत किये जायेंगे।

नोट- यह पोस्ट विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुविधा के लिए उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4 शासनादेश संख्या- 311 /XXIV-4/2023-01(01)2016 TC देहरादून: दिनांक 26 मई 2023 की मूल प्रति से गूगल लेंस के द्वारा कॉपी की गई है। नियमों की पुष्टि के लिए शासनादेश की मूल प्रति का अवलोकन करें।

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