Uttarakhand school education: निदेशालय माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा सम्पादित विभागीय समीक्षा बैठक में दिए गए यह निर्देश
निदेशालय : माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून
दिनांक 19 मई, 2023 को ऑनलाईन माध्यम से सम्पादित विभागीय समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त
दिनांक 19 मई, 2023 को निर्देशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में Google Meet के माध्यम से मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.), समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, समस्त प्राचार्य डायट एवं समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, अपर निदेशक एस.सी.ई.आर.टी. विभागाध्यक्ष सॉमेट एवं निदेशालय माध्यमिक शिक्षा के अधिकारी भी निदेशालय मा.शि. के सभागार में उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर विचार-विमर्श कर निम्नवत निर्देश दिये गये
01. कलस्टर विद्यालय के सम्बन्ध में समस्त अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गयी। उप निदेशक, नियोजन द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य के 559 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को कलस्टर विद्यालय के रूप में चयनित किया गया है। कलस्टर विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर पठन-पाठन से सम्बन्धित समस्त मूलभूत सुविधाओं को विकसित कर उन्हें उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना है। उप निदेशक नियोजन द्वारा कहा गया कि कलस्टर विद्यालयों को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए उनकी भविष्य की आवश्यकता को देखते ये निदेशालय द्वारा मानक निर्धारित किये गये हैं जो पूर्व में ही समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों की उपलब्ध करवा दिये गये है। निदेशालय द्वारा कलस्टर विद्यालयों की भौतिक आवश्यकताओं के निर्धारण करने के लिए विस्तृत निर्देश भी जारी किये गये हैं। निर्देशों के साथ प्रारूप एवं प्रारूप-11 भी भेजे गये हैं।
निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारियों को दिनांक 31 मई, 2023 तकः अनिवार्य रूप से खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं प्रधानाचार्या के सहयोग से प्रत्येक कलस्टर विद्यालय की भौतिक संसाधनों की आवश्यकताओं को प्रस्ताव प्रारूप एवं प्रारूप-11 पर निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये प्रारूपों में विद्यालय की भूमि का विवरण भी अंकित जाय। खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा उक्त प्रारूपों के साथ सत्यापन किये जाने का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा।
02. जनपद उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, पौडी, हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ द्वारा मार्च 2023 में नाबार्ड योजनान्तर्गत जारी की गयी धनराशि से सम्बन्धित विद्यालयों के उपभोग प्रमाण पत्र अद्यतन निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया है। उपभोग प्रमाण पत्र तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।
03. जनपद उत्तरकाशी, टिहरी, रूद्रप्रयाग, चमोली, पीढ़ी, देहरादून, उधमसिंहगनर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ के वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के मरम्मत सम्बन्धी कार्यों हेतु अनुरक्षण मद के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राम्स अद्यतन अप्राप्त है। उपभोग प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ्स तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।
04. मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी, टिहरी एवं चमोली को निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में XXV11 (नाबार्ड) में स्वीकृत परियोजनाओं के उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा फोटोग्राफ्स निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को तत्काल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।
05 मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी, टिहरी, रूद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, देहरादून हरिद्वार उधमसिंहगनर, अल्मोड़ा बागेश्वर, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत को इण्टर स्तर पर उच्चीकृत ऐसे राजकीय इण्टर कॉलेज जहा पर 05 पद प्रवक्ताओं के स्वीकृत है के लिये अतिरिक्त पद सृजन के प्रस्ताव की सूची सत्यापन के उपरान्त निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
06 जनपद उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग बागेश्वर एवं उधमसिंहनगर के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के भवन छात्रावास के निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्थाओं से आगणन गठित कर तत्काल निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध कराये जाये।
07. पाठ्य पुस्तक वितरण एवं कक्षा 09 से 12 तक मदवार बजट मांग पर चर्चा :- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों एवं खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मुद्रक से प्राप्त पाठ्य पुस्तकों का अभिलेखीकरण करते हुये तत्काल विद्यालयों को वितरित किये जाने की कार्यवाही की जाय जनपद नैनीताल, चम्पावत देहरादून चमोली एवं पिथौरागढ़ द्वारा बजट मांग है। अन्य जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बजट 25.05.2023 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा 2/4 स्थिति में सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
08. अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की सी.बी.एस.ई. बोर्ड परीक्षा परिणाम की जनपदवार समीक्षा की गयी। समीक्षा के उपरान्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि न्यून परीक्षाफल वाले विद्यालयों एवं अध्यापको का स्पष्टीकरण प्राप्त कर तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय तथा जनपद स्तर पर अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर उत्कृष्ट परीक्षाफल देने वाले विद्यालयों द्वारा किये गये प्रयासों को अन्य विद्यालयों के साथ साझा कर परीक्षाफल में वृद्धि हेतु कार्ययोजना तैयार की जाय। साथ ही विद्यालयवार परीक्षा परिणाम की समीक्षा कर जी शिक्षक सी.बी.एस.ई. बोर्ड में अध्यापन कार्य करने में सक्षम नहीं है, के संबंध में भी आख्या निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।
9, वार्षिक स्थानान्तरण - अध्यापकों द्वारा पोर्टल पर सेवा विवरण की अकना सही करने हेतु निदेशालय को प्रत्यावेदन प्रेषित किये जा रहे है, जिससे यह प्रतीत होता है कि जनपद स्तरीय एवं विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर अध्यापकों के सेवा विवरण की अंकना / अपडेट के कार्य को गम्भीरता पूर्वक नहीं किया गया है। इस पर निर्देशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी। निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पोर्टल अपडेट के कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर तत्काल निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध कराया जाय यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि भविष्य में पोर्टल में त्रुटिपूर्ण अंकना के कारण किसी अध्यापक का गलत स्थानान्तरण होता या किसी पात्र का अनिवार्य स्थानान्तरण नहीं हो पाता है तो शिकायत की पुष्टि के उपरान्त सम्बन्धित अधिकारी / प्रधानाचार्य के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेंगी।
समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, समस्त प्राचार्य डायट एवं खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्रों को अग्रसारित करने से पूर्व अध्यापकों की सेवा पंजिका से सेवा विवरण, जन्मतिथि तथा जन्य विवरण का मिलान अनिवार्य रूप से कर लिया जाय। प्रधानाचार्य एवं खण्ड शिक्षा अधिकारियों के बिना अग्रसारित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। कतिपय प्रधानाचार्य / खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अध्यापकों के स्थानान्तरण आवेदन पत्रों को अग्रसारित न किये जाने की शिकायत पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा निर्देश दिये गये कि स्थानान्तरण अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले समस्त आवेदन पत्र नियमानुसार अग्रसारित किये जायें।
10. निदेशालय अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड के कार्यालय ज्ञाप आदेश संख्या-08 दिनांक 29 अप्रैल 2022 के द्वारा निदेशालय अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड सीमेंट उत्तराखण्ड तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के सुगम-दुर्गम का चिन्हांकन किया गया है। किन्तु उक्तानुसार विभागीय पोर्टल पर अपेडट नहीं हुआ है।
निर्देशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा निर्देश दिये गये कि निदेशालय अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड के कार्यालय ज्ञाप आदेश संख्या-08 दिनांक 28 अप्रैल 2022 के अनुसार सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का चिन्हांकन मानते हुये उनमें कार्यरत शिक्षकों की सेवा गुणांकों की गणना दिनांक 13.04.2018 तक पूर्ववत् एवं दिनांक 14.042018 से तदनुसार मानते हुए पात्रता सूची तैयार करते हुये एस.सी.ई.आर.टी. के माध्यम से एक सप्ताह के अन्तर्गत निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध करायी जाय।
11. जनपदवार जी.पी.एफ. पेंशन, नगदीकरण एवं अन्य सेवानिवृत्तक देयकों के भुगतान पर चर्चा की गयी तथा लम्बित प्रकरणों को दिनांक 30 मई, 2023 तक नियमानुसार निस्तारित करने के निर्देश दिये गये। 12. दिनांक 01.10.2005 से पूर्व जारी विज्ञशिव घोषित परिणाम के आधार पर चयनित अध्यापक जो नई पेंशन योजना से आच्छादित है, का दिवरण सत्यापन उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय को दिनांक 25.052023 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने हेतु मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.) एवं समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये गये त्रुटिपूर्ण सूचना हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
12. दिनांक 01.10.2005 से पूर्व जारी विज्ञप्ति व घोषित परिणाम के आधार पर चयनित अध्यापक जो नई पेंशन योजना से आच्छादित है का विवरण सत्यापन उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय को दिनांक 25.05.2023 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने हेतु मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.) एवं समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये गये त्रुटिपूर्ण सूचना हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
13. मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.) कुमाऊँ मण्डल / गढ़वाल मण्डल को निर्देश दिये गये कि एल.टी. एवं प्रवक्ता संवर्ग के शिक्षकों की बाधित गोपनीय आख्यायें प्राथमिकता के आधार पर निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।
14. विगत वर्ष जिन प्रधानाध्यापकों तदर्थ प्रधानाचार्य की प्रधानाचार्य पद पर मौलिक पदोन्नति शासन द्वारा की गयी है, उनके कार्यभार ग्रहण की सूचना जनपद टिहरी एवं पौड़ी से ही प्राप्त है। अन्य जनपदों को दिनांक 25.06.2023 तक अनिवार्य रूप से सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
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