Uttarakhand School Education Transfer List: एससीईआरटी और डाइट में लंबे समय से कार्यरत इन 17 प्रवक्ताओं के हुए स्थानांतरण, अपर निदेशक विद्यालयी शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट ने 5 जुलाई तक कार्यभार ग्रहण करने के दिए निर्देश
लंबे समय से एससीईआरटी और डाइट जैसे सुगम संस्थानों में कार्यरत 17 प्रवक्ताओं को विद्यालय शिक्षा विभाग ने स्थानांतरित किया है। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा, महावीर सिंह बिष्ट ने स्थानांतरित प्रवक्ताओं को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना 5 जुलाई तक स्थानांतरित संस्थानों में कार्यभार ग्रहण करने के आदेश दिए हैं।
विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा आज उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के तहत जहां राज्य के इंटर कॉलेजों में कार्यरत सामान्य और महिला संवर्ग में करीब 650 प्रवक्ताओं के विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत स्थानांतरण किए हैं वही पिछले लंबे समय से विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत एससीईआरटी और सुगम श्रेणी के डायट में कार्यरत 17 प्रवक्ताओं को अनिवार्य स्थानांतरण के तहत स्थानांतरित किया गया है। पिछले लंबे समय से एससीईआरटी में सेवाएं दे रहे कई प्रवक्ताओं को टिहरी, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानो में स्थानांतरित किया गया है जबकि इन संस्थानों में लंबे समय से कार्यरत प्रवक्ताओ को एससीईआरटी में ट्रांसफर दिया गया है।
अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट ने आज जारी किए ट्रांसफर आदेश में कहा है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति, स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानों तथा शासनादेश संख्या-1 /120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 के प्रस्तर -04 में उल्लिखित " स्थानान्तरण की धारा 7 (घ) से आच्छादित कार्मिकों को दुर्गम में स्थानान्तरण से छूट होने के कारण कतिपय कार्मिकों की सुगम क्षेत्र के एक ही कार्यालय में वर्षों से कार्यरत होने की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। अतः यह निर्णय लिया गया है कि स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 7 (घ) (दो) में उल्लिखित श्रेणी से आच्छादित कार्मिकों को सुगम के एक कार्यालय / जनपद में चार वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त सुगम के दूसरे निकटवर्ती कार्यालय / जनपद जहां पद रिक्त हो, स्थानान्तरित किया जा सकेगा। पद रिक्त न होने की दशा में उक्त श्रेणी के दो कार्मिकों को पारस्परिक रूप से स्थानान्तरित किया जा सकता है।" उक्त के क्रम में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत निम्नांकित प्रवक्ताओं को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ - 3 के कार्यालय / संस्था से स्तम्भ -5 में अंकित कार्यालय / संस्था में स्थानान्तरित किया जाता है।
2- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित प्रवक्ताओं के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-
1. स्थानान्तरित प्रवक्ता दिनांक 05 जुलाई 2023 तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित कार्यालय / संस्था में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार से अवमुक्त होने वाले प्रवक्ता नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग स्थानान्तरित कार्यालय / संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेगें।
2. स्थानान्तरित किये गये प्रवक्ताओं के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
3. स्थानान्तरित प्रवक्ता द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित / टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु दिनांक 29 जून, 2023 तक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड को ई-मेल आई०डी० edusewa12@gmail.com के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए।
Comments
Post a Comment
पोस्ट पर अपने उपयोगी विचार और सुझाव यहाँ कमेंट करें।