Tehri Garhwal News: अतिक्रमण हटाने को लेकर जिलाधिकारी टिहरी मयूर दीक्षित ने दिए अधिकारियों को दिए यह निर्देश, सीमांकन, नोटिस और सुनवाई आदि की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही हटाया जाए अतिक्रमण
जिलाधिकारी टिहरी मयूर दीक्षित ने समन्वय समिति की बैठक में अधिकारियों को जनपद टिहरी में वन भूमि, नदी तटों एवं राजमार्गों पर हुए अतिक्रमण को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट के आदेशों के अनुरूप समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सीमांकन, नोटिस, सुनवाई आदि पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही अतिक्रमण हटाया जाए। अतिक्रमण हटाते हुए किसी को कोई परेशानी न हो, इस बात का ध्यान रखने, तहसील स्तर पर गठित संयुक्त समिति के स्तर से उचित सर्वे कर सीमांकन अधिसूचित के बाद ही अतिक्रमण के क्रास लगाने तथा नियमानुसार नोटिस देने व सुनवाई का पूरा मौका देने के बाद ही अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए गए।
समन्वय समिति की बैठक लेते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने
सभी अधिकारियों को उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित पी.आई.एल. संख्या-117/2023 के क्रम में कोर्ट आर्डर का अध्ययन करने तथा उसके अनुपालन में कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को लेकर विभागीय स्तर पर नोडल अधिकारी नामित कर प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करने तथा फोटोग्राफ्स सहित पाक्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है।
बैठक में ईओ नगरपालिका/नगर पंचायत को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर निरीक्षण करने एवं नियमानुसार चालान करने तथा एक मुहिम चलाकर साफ-सफाई करने एवं फोटोग्राफ्स सहित साप्ताहिक रिर्पोट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। एसडीएम एवं ईओ को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत विद्युत पोल, सरकारी परिसंपत्तियों एवं फुटपाथ पर लगाए गए अनावश्यक होर्डिंग्स, बैनर को हटाने के निर्देश दिए गए। वहीं लोक निर्माण विभाग, एनएच, बीआरओ पीएमजीएसवाई के अधिकारियों से सड़कों के पेचवर्क कार्य एवं मलावा हटाने की जानकारी लेते हुए सड़कों से जल्द मलावा हटाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में डीएफओ पुनित तोमर, एडीएम के.के. मिश्रा, एसडीएम टिहरी संदीप कुमार, ईओ टिहरी एच.एस. हयात सहित लोनिवि, बीआरओ, पीएमजीएसवाई, एनएच के अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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