IFMS: 1 जनवरी 2024 से आकस्मिक अवकाश के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही किए जाएंगे स्वीकार, आकस्मिक अवकाश के लिएIFMS पर करना होगा ऑनलाइन आवेदन, शासन ने इन विभागों के लिए जारी किए निर्देश
Himwant Educational News: उत्तराखंड में लोक निर्माण, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के अधिकारी 1 जनवरी 2024 से आकस्मिक अवकाश के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही कर सकेंगे। आकस्मिक अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन IFMS के माध्यम से ही किया जा सकेंगे। अन्य किसी भी माध्यम से किए जाने वाले अवकाश आवेदन स्वीकृत नहीं किया जा सकेंगे। शासन ने इसके लिए विभागों को निर्देश जारी किए हैं।
- शासन की ओर से जारी निर्देशों में सचिव, लोक निर्माण, आयुष एवं आयुष विभाग के सचिव डॉ पंकज कुमार पांडे ने कहा है कि यह देखा जा रहा है कि अधिकारीगण आकस्मिक अवकाश हेतु ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं, जबकि आकस्मिक अवकाश आवेदन IFMS के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने चाहिए। अतः समस्त अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि 01 जनवरी, 2024 से आकस्मिक अवकाश आवेदन IFMS के माध्यम से ही प्रस्तुत किये जायें। 01 जनवरी, 2024 से सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अपनी लॉग-इन आई०डी० के माध्यम से लॉग-इन करते हुए अपने My Leave Section में Apply Leave उपलब्ध बटन पर क्लिक करते हुए अवकाश हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा। 01 जनवरी, 2024 से ऑफलाइन आकस्मिक अवकाश आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यह आदेश 01 जनवरी, 2024 से लागू होगा।
Conduct rules for Uttarakhand government employees: उत्तराखंड राजकीय कर्मचारियों के लिए यह है आचरण नियमावली.
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