Himwant Educational News: विद्यालय शिक्षा विभाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानाचार्य सीधी भर्ती के पदों पर 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके प्रवक्ताओं को नैनीताल हाई कोर्ट ने आवेदन करने की अनंतिम अनुमति दी है। हालांकि उनका परीक्षा परिणाम हाईकोर्ट की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा। ऐसे आवेदकों को 9 अप्रैल तक ऑफलाइन आवेदन करना होगा।
न्यायालय में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विभाग द्वारा 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके प्रवक्ताओं के साथ भेदभाव पूर्ण तरीके से उन्हें भर्ती नियमों से बाहर किया गया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानाचार्य सीधी भर्ती के पदों पर आयु के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वह तर्कपूर्ण और न्यायसंगत नहीं है। याचिकाकर्ताओं को 50 वर्ष की आयु पूरी करने पर राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पदों की पदोन्नति के अधिकार से वंचित कर दिया गया जबकि उनसे कनिष्ठ प्रवक्ता जिन्होंने अभी 50 वर्ष की आयु पूरी नहीं की वह आगे निकल जाएंगे।
- 50 की उम्र पूरी कर चुके प्रवक्ताओं को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत
- इन सर्टन के साथ मिला आवेदन करने की अनुमति
- 9 अप्रैल 2024 तक करना होगा ऑफलाइन आवेदन
- परीक्षा परिणाम रहेगा हाईकोर्ट के निर्देशों के अधीन
न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को उत्तराखंड राज्य के नियम 11 के साथ पठित नियम 5(3) बी में उल्लेखित कोटा के तहत प्रिंसिपल सीधी भर्ती पदों पर 9 अप्रैल तक ऑफलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति दी है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके आवेदकों का परीक्षा परिणाम न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा।
सोशल मीडिया पर तमाम शिक्षक समूहों में आज यह खबर खूब चर्चाओं में है। सैकड़ो की संख्या में शिक्षकों ने इस खबर पर प्रसन्नता व्यक्ति की है। हालांकिऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं है कि ऑफलाइन आवेदन करने के लिए क्या प्रक्रिया होगी। बड़ी शिक्षा संख्या में शिक्षक ऑफलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने और आवेदन पत्र का प्रारूप शीघ्र जारी करने की मांग कर रहे हैं।
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