Principal Direct Recruitment: प्रधानाचार्य सीधी भर्ती का मामला पहुंच सकता है सुप्रीमकोर्ट, सीधी भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति में तमाम खामियां- राजकीय शिक्षक संघ गढ़वाल मंडल
Himwant Educational News: प्रधानाचार्य सीधी भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। राजकीय शिक्षक संघ गढ़वाल मंडल अध्यक्ष और मंत्री ने प्रधानाचार्य पदों पर सीधी भर्ती के लिए जारी की गई विज्ञप्ति में अनेक खामियां गिनाते हुए प्रांतीय कार्यकारिणी से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में रखने की अपील की है।
विद्यालयी शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य पदों पर सीधी भर्ती का विरोध और शतप्रतिशत पदोन्नतियों की मांग को लेकर राजकीय शिक्षक संघ का विरोध थम नहीं रहा है। संघ इन पदों पर सीधी भर्ती का शुरू से ही विरोध करता रहा है। इन पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के बाद राजकीय शिक्षक संघ सहित शिक्षकों के विभिन्न वर्गों द्वारा मौजूदा समय में नैनीताल हाईकोर्ट में सात याचिकाएं लंबित है। सीधी भर्ती के लिए जो मानक बनाए गए हैं उनसे केवल पांच प्रतिशत के लगभग ही शिक्षक सीधी भर्ती के लिए अर्हता पूरी करते हैं। इन पदों पर भारती के लिए जहां एलटी संवर्ग के शिक्षकों को मौका ही नहीं मिल पा रहा है वही 50 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षक भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। हाल ही में नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा 50 वर्ष से अधिक आयु के कुछ याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई है।
उधर राजकीय शिक्षक संघ गढ़वाल मंडल के अध्यक्ष श्याम सिंह सरियाल तथा मंत्री हेमंत पैन्यूली ने प्रांतीय कार्यकारिणी से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि विभाग और शासन द्वारा शिक्षकों की पदोन्नति की मांग को वर्षों से लटकाये रखा गया है। जिस कारण कई शिक्षक बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत हो रहे हैं। प्रधानाचार्य पदों पर सीधी भर्ती के लिए जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें भी अनेक खामियों के कारण 95% शिक्षक आवेदन ही नहीं कर पा रहे हैं।
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