Transfer: विद्यालयी शिक्षा विभाग की बड़ी खबर- मिनिस्ट्रियल संवर्ग के दो सौ से अधिक कर्मचारियों के हुए विभिन्न श्रेणियों में ट्रांसफर, एक सप्ताह के भीतर करना होगा नई तैनाती स्थल पर ज्वॉइन

विद्यालयी शिक्षा विभाग से बड़ी खबर सामने आई है। निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा  देहरादून ने विभिन्न श्रेणियां के अंतर्गत 200 से अधिक मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कर्मचारियों के ट्रांसफर किए हैं। ट्रांसफर हुए प्रशासनिक अधिकारियों और कार्मिकों को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
   निदेशक प्रारंभिक शिक्षा रामकृष्ण उनियाल के हस्ताक्षर से जारी आदेशों में कहा गया है कि उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017, शासनादेश संख्या 30/XXX- 2/2018-30(13)2017 दिनांक 6 फरवरी, 2018, शासनादेश सं०-1/130236/XXX (2)/2023/E-33080, शासनादेश सं0-198739/XXX(2)/2023/E-33080 कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 दिनांक 14-03-2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक-विविध/2116-22/ स्था० बैठक/2024-25 दिनांक 02-05-2024 एवं वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-16 के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-07, धारा-09 एवं धारा 10 में निहित व्यवस्था के कम में दी गयी संस्तुति पर निम्नांकित विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय / विद्यालय में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किया जाता है। स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगीः- 
समस्त स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। संबंधित संस्थाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय / कार्यालय से हीआहरित किया जायेगा।
  1.  स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। 
  2. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
  3. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे, तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।वीडियो देखें 

Comments

Popular posts from this blog

School prayer: स्कूल के लिए 20 प्रसिद्ध प्रार्थना, जो बना देंगी विद्यार्थियों का जीवन सफल

Pariksha Pe Charcha 2024: PM Modi जनवरी में करेंगे परीक्षा पे चर्चा, आप भी हो सकते हैं शामिल, यहां करना होगा PPC 2024 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

NEP 2020: FLN क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं? यहां पढ़ें।