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PM SHRI राजकीय इंटर कॉलेज जाखणीधार में प्रवेश लेने वाले छात्रों को मिलने वाली सुविधाएं

Presentation by- Sushil Dobhal, lecturer. PM SHRI राजकीय इंटर कॉलेज जाखणीधार में 2025-26 में प्रवेश लेने वाले छात्रों को मिलने वाली सुविधाएं स्कूल आवागमन हेतु प्रत्येक छात्र को ₹4000 की धनराशि  हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में शिक्षक की सुविधा कक्षा 6 से 12 तक नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें कक्षा 8 तक नि:शुल्क स्कूल ड्रेस (दो-दो सेट) नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच एवं चिकित्सा सुविधा  कक्षा 8 तक उत्तम गुणवत्तायुक्त मध्यान्ह भोजन नि:शुल्क योगाभ्यास का प्रशिक्षण नि:शुल्क शैक्षिक भ्रमण बालिकाओं को मिलने वाली नि:शुल्क विशेष सुविधाएँ  नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 51000रु की प्रोत्साहन राशि  बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु विशेष छात्रवृत्ति  किशोरवय बालिकाओं के लिए विशेष कार्यक्रम  बालिकाओं हेतु आत्मरक्षा कौशल प्रशिक्षण  बालिकाओं हेतु विशेष स्वास्थ्य शिविर  अन्य सुविधाएं 3000 पुस्तकों से सुसज्जित पुस्तकालय विज्ञान उपकरणों से सुसज्जित समेकित प्रयोगशाला भौतिक, रसायन और जीवविज्ञान प्रयोगशालाएं कंप्यूटर और आईसीटी प्रयोगशाला सूचना प्रौद्योगिकी, वर्चुअल और स्मार्ट क्ला...

Uttarakhand news: सुप्रीम कोर्ट की दखल से खिले उपनल कर्मियों के चेहरे, जगी सुरक्षित भविष्य की आस

नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार की एसएलएपी के सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाने से उपनल कर्मचारियों में अपने सुरक्षित भविष्य की उम्मीद जाग गई। उपनल कर्मचारी पिछले छह साल से हाईकोर्ट के वर्ष 2018 के नियमितीकरण और समान कार्य-समान वेतन के आदेश को लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मंगलवार शाम फैसले की खबर आने के बाद उपनल कर्मचारियों ने परस्पर मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया।
   उपनल कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विनोद गोदियाल और महामंत्री विनय प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी की खारिज कर दिया है। लिहाजा अब हाईकोर्ट का वर्ष 2018 का फैसला मान्य हो गया है। अब सरकार से अनुरोध है कि वो सर्वोच्च अदालत के फैसले के अनुसार जल्द से जल्द कार्यवाही शुरू करें। उपनल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत सिंह रावत ने सरकार से जल्द हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार नियमितीकरण की कार्यवाही करने की मांग की। विद्युत संविदा एकता मंच के संयोजक विनोद कवि ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है। इससे राज्य के विभिन्न विभागों में उपनल माध्यम से कार्यरत सैकड़ों संविदा कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा। मालूम हो कि 12 नवंबर 2018 को नैनीताल हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने और तब तक समान कार्य का समान वेतन देने के आदेश दिए थे। लेकिन सरकार तुरंत ही इस फैसले के खिलाफ एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। वर्ष 2018- 19 से जारी कानूनी संघर्ष लड़ते लड़ते उपनल कर्मचारी कभी कभार थके तो जरूर लेकिन मनोबल नहीं खोया और लड़ाई जारी रखी।
वर्षों की नौकरी के बाद भी नहीं है सुरक्षित भविष्य
उपनल से वर्तमान में सरकारी और गैरसरकारी विभागों में 20 हजार से ज्यादा कर्मचारी आउटसोर्स में नौकरियां कर रहे हैं। कई कर्मचारियों को 15 से 20 साल तक का वक्त हो चुका है। उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी विद्यासागर धस्माना कहते हैं कि यदि कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होती तो कई कई साल तक उन्हें क्यों तैनात किया जाता? वर्षों की सेवा के के बावजूद कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर्मचारियों की जीत है।
सरकार कर रही है इस फैसले के असर का परीक्षण, 
सूत्रों के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में सरकार सभी पहलुओं का अध्ययन भी कर रही है। इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों का नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन देना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगा। सूत्रों के अनुसार देर शाम आदेश की प्रति आने के बाद वित्त विभाग भी हरकत में आ गया था। उपनल कर्मियों के नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन देने पर होने वाले वित्तीय भार का आंकलन भी किया जा रहा है।
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